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खाद्य और आपूर्ति विभाग में आपका स्वागत है। |
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प्रस्तावना
दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, दिल्ली में विनियमन उत्पादन, पूर्ति और व्यापार, वाणिज्य, आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए एवं समान की आपूर्ति, उनके वितरण की सुरक्षा और उचित मूल्यों पर उपलब्धता के दृष्टिकोण के साथ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का प्रबंधन, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को लागू करके और विभिन्न नियंत्रण आदेश वहाँ के अधीन करके किया गया है।
विभाग के उपभोक्ता मामले विंग में, उपभोक्ताओं के हित की बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य आयोग और जिला मंचों की स्थापना की गयी है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए कार्य करती है। |
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